कोई भी व्यापारी बिल पर यह नहीं लिख सकता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ऐसा करने पर उनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नियम यह है कि उपभोक्ताओं को वस्तु के चयन और पसंद नहीं आने पर लौटाने का अधिकार है। कोई भी व्यापारी उससे इंकार नहीं कर सकता है, अगर इंकार करता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 14 के तहत वो कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।