चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
राज्य के गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के मद्देनजऱ लगाए गए कफ्र्यू सम्बन्धी एमएचए के निर्देशों अनुसार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें ज़रूरी वस्तुओं की निर्विघ्न सप्लाई को बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया है।
जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि एमएचए द्वारा इस सम्बन्ध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी जारी किया गया है और यह दिशा-निर्देश समय-समय पर सभी प्रशासनिक सचिवों/ डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपीज़ के साथ सांझे किये जा रहे हैं।
दिशा-निर्देशों के अनुसार ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई श्रृंखला में उनका निर्माण अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्ट और परचून दुकानों द्वारा बिक्री शामिल है।
इसी तरह ज़रूरी सप्लाई और सेवाओं में खाने-पीने की चीजें, फल, सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, दवाएँ और डॉक्टरी उपकरण, एलपीजी और पीओएल, पशु फीड, बैंक, आई.टी. और ई-कॉमर्स (फ्लिपकार्ट, ऐमाज़ौन आदि) शामिल हैं।
इसके अनुसार, इस मंतव्य से जुड़े कामगारों और वाहनों को लॉकडाउन/ कफ्र्यू के दौरान यातायात की छूट होनी चाहिए। अन्य राज्यों में जारी किये गए पास पंजाब में भी मान्य होंगे। एम.एच.ए. के दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि परचून की दुकानों को भी बारी-बारी खोलने की आज्ञा दी जानी चाहिए।
इन दिशा-निर्देशों में यह भी दर्शाया गया है कि डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत वाले व्यक्तियों को अस्पतालों और दवाओं की दुकानों तक मुफ़्त पहुँच की आज्ञा होनी चाहिए। कफ्र्यू के दौरान यात्रा की शुरुआत और मंजिल संबंधी पास स्थानीय अथॉरिटी द्वारा जारी किये जाएंगे। एक जि़ले में जारी किये गए ऐसे पास राज्यभर में मान्य होंगे।