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हिमाचल प्रदेश

7 अप्रैल को मध्य रात्रि तक नहीं होगी शराब की बिक्री: प्रजापति

April 06, 2021 07:28 PM

धर्मशाला, (विजयेन्दर शर्मा) नगर निगम धर्मशाला और पालमपुर के चुनाव के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति द्वारा दोनों नगर निगम क्षेत्रों में 7 अप्रैल को मध्यरात्रि या मतगणना समाप्त होने तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान नगर निगम के क्षेत्रों में होटल, कैटरिंग हाउस, सराय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब बिक्री नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में 5 अप्रैल सायं 3 बजे से 7 अप्रैल, 2021 की मध्यरात्रि तक कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक बैठक, सभा या जुलूस को संबोधित नहीं कर सकता है, न ही किसी चुनावी मामले को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य माध्यम से जनता के सामने प्रदर्शित कर सकता है।

 
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