पंचकूला/चंडीगढ़, संजय मिश्रा:
हरियाणा में दिव्यांगो को मुफ्त सहायता देने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) एवम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने हाथ मिलाया है।
दिव्यांगजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) व कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ने एक पहल की है। इस पहल के तहत हरियाणा में बसने वाले दिव्यांगजनों तक कृत्रिम अंग एवं उपकरण पहुंचाने के लिए सीएससी के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य के दिव्यांगजन अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर कृत्रिम अंग व उपकरण के लिए अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस रजिस्ट्रेशन के बाद एलिम्को द्वारा उन्हें कृत्रिम अंग उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
कॉमन सर्विस सेंटर पंचकूला के जिला प्रबंधक परवीन पावड़िया ने जिले के सभी सीएससी संचालकों को निर्देशित करते हुआ कहा है कि, ALIMCO( Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) की तरफ से दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को Artificial Limbs दिए जा रहे है। सभी VLEs अपने आस पास रहने वाले सभी दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को CSC पोर्टल पर रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन मैन्युअल संलग्न है।
सभी को नागरिकों से कोई भी पैसा नहीं लेना है। ये रजिस्ट्रेशन बिलकुल मुफ्त में होने है।
VLE को प्रति रजिस्ट्रेशन सी.एस.सी की तरफ से 40 रुपए दिए जाएंगे ।
वैसे तो एलिम्को द्वारा ये प्रोजेक्ट 2020 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन तब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए थी। बाद में इसे हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू किया गया और अब हरियाणा के लिए।
ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन:
उन्होंने बताया कि इसके तहत कोई भी दिव्यांगजन सक्षम अधिकारी निर्गत किया गया 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिले के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में प्रस्तुत कर आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही प्रतिमाह 15000 या उससे कम आय का एक प्रमाण पत्र अपना एक फोटो एवम आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना जरूरी है।
जिला प्रबंधक ने बताया कि जरूरतमंद को ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन व कृत्रिम अंगों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा प्राप्त आवेदनों पर दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा मुफ्त में उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की इस योजना में सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहले दिव्यांगजन विभाग उपकरण योजना में आय प्रमाण पत्र 46000 से ज्यादा का मान्य नहीं होता था लेकिन अब अगर किसी की साल भर की आमदनी 180000 रुपए तक की भी है यानी मासिक आमदनी 15000 रुपया तक वाले दिव्यांगजन भी इस योजना का लाभ उठा सकता है।