भुवनेश्वर, फेस2न्यूज:
सी बी आई ने पंजाब नेशनल बैंक, भुवनेश्वर से प्राप्त शिकायत के आधार पर न्यू इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, जगरपुर, जिला कटक (ओडिशा) स्थित निजी कम्पनी तथा इसके प्रबन्ध निदेशक; निदेशक; कोलकाता, नई दिल्ली/देहरादून स्थित तीन निजी कम्पनियों (जमानतकर्ता/आपूर्तिकर्ता); एक निजी व्यक्ति तथा अज्ञात लोक सेवक (सेवकों)/अन्य अज्ञातों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। आरोप है कि आरोपियों ने पंजाब नेशनल बैंक के अज्ञात कर्मियों/अन्य अज्ञातों, जमानतकर्ताओं, निजी व्यक्तियों के साथ षड़यंत्र में वर्ष 2013 के दौरान लगभग 73 करोड़ रु. {पी एन बी के द्वारा 40 करोड़ एवं इण्डियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) के द्वारा 33 करोड़ रु.} की साख सुविधाओं/सावधि ऋणों के मामलें में पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य शाखा, बक्सी बाजार, कटक एवं इलाहाबाद बैंक, भुवनेश्वर शाखा के साथ धोखाधड़ी की। ऋण राशि के भुगतान के पश्चात, उधारकर्ताओ/जमानतकर्ताओं ने ऋण मंजूरी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और उन्होने न तो उपकरणों को खरीदा न ही समय पर किश्तें जमा की तथा इस कारण से खाता गैर निष्पादित सम्पत्ति (NPA) हो गया। आगे यह आरोप है कि प्रोत्साहकों/निदेशकों/जमानतकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओं सहित आरोपियों ने ऋण राशि का गबन किया और बैंको की 140.48 करोड़ रु. (मूलधन+ब्याज की धनराशि, 30.09.2021 तक) लगभग की धनराशि के साथ धोखाधड़ी के उद्देश्य से ऋण में प्राप्त राशि के साथ हेरफेर की।
कटक (ओडिशा) एवं देहरादून (उत्तराखण्ड) स्थित आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली गई।
मामलें में जॉच जारी है।