चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से जिला पलवल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाओं, जिसमें बल्क एसएसएम भी शामिल है (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को 16 जून, 2022 (शाम 4:00 बजे से) अगले 24 घंटों के लिए अस्थाई रूप से बंद करने के आदेश जारी किये हैं।
यह आदेश दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं।
इस संबंध में प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नई सेना भर्ती नीति के कारण संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला पलवल में प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में तनाव, नाराज़गी या व्यक्तियों को चोट, जान व संपत्ति के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।
इसे देखते हुए एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अगले 24 घण्टे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार के दुष्प्रचार और अफवाहें आंदोलनकारियों तथा प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ाने और उनकी लामबंदी का काम करती हैं, जो आगजनी या तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर जान की गंभीर हानि और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।