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हरियाणा

एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी ‘चाइल्ड केयर लीव‘ (सीसीएल)

June 28, 2022 09:29 AM

चंडीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी। यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) प्रथम संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे।
संशोधन अनुसार एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा, दिव्यांग बच्चों के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी अशक्तता प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक अशक्तता और दिव्यांग बच्चा पूरी तरह से महिला या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, को यह लाभ मिलेगा।

 
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