एसबीएस नगर, फेस2न्यूज:
पंजाब पुलिस ने गुजरात से आ रहे एक ट्रक के टूल बॉक्स में छिपाकर रखी हुई 38 किलो हेरोइन बरामद की। यह जानकारी डायरैकटर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने दी।
डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने बलाचौर, एसबीएस नगर के रहने वाले ट्रक चालक कुलविन्दर राम उर्फ किन्दा और उसके साथी बिट्टू को गिरफ़्तार किया है। इसके अलावा दो नशा तस्करों राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री निवासी राकरां ढाहाँ और सोम नाथ उर्फ बिक्को निवासी कारावर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी04वी6366 वाले ट्रक को भी ज़ब्त कर लिया है।
आईजीपी लुधियाना रेंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजेश कुमार नाम का नशा तस्कर अपने साथियों सोम नाथ बिक्कोए कुलविन्दर किन्दा और बिट्टू के साथ मिलकर ट्रक के द्वारा अन्य राज्यों से नशा मँगवाकर पंजाब के अलग.अलग इलाकों में बड़ी मात्रा में हेरोइन सप्लाई करने के धंधे में शामिल है।
इस सम्बन्धी सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत थाना सिटी नवांशहर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं तहत केस दर्ज कर विशेष नाकाबंदी की गई।
नाकाबंदी के दौरान जब पुलिस पार्टी ने ट्रक को रुकने का इशारा किया तो ट्रक चालक कुलविन्दर किन्दा ने भागने की कोशिश की, परन्तु पुलिस पार्टी ने उसे और बिट्टू को काबू करके उनसे तरपाल में लपेटकर एक टूल बॉक्स में छिपाकर रखे हुए 38 किलो हेरोइन के पैकेट बरामद किए।
एसएसपी भागीरथ मीना ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ के दौरान मुलजिम ट्रक चालक कुलविन्दर किन्दा ने बताया कि उसे टैलिग्राम ऐप के द्वारा राजेश कुमार का फ़ोन आया था, जिसने उसे गुजरात के भुज में बतायी गई जगह से हेरोइन लेकर पंजाब लाने के लिए कहा था। दोषी ने आगे बताया कि जब वह उक्त स्थान पर पहुँचा तो कोई अंजान व्यक्ति आया जो उसके ट्रक में नशीला पदार्थ रखकर चला गया।
उन्होंने बताया कि कुलविन्दर किन्दा ने यह भी खुलासा किया कि पहले राजेश कुमार के कहने पर वह जनवरी महीने में श्रीनगर उडी से 10 किलो और फिर 20 किलो हेरोइन की दो खेपें और इस साल दिल्ली से 1 किलो हेरोइन लेकर आया था।
एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा मुलजिम राजेश कुमार और सोम नाथ की गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा।
बताने योग्य है कि मुलजिम राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री एक पेशेवर अपराधी है और कत्ल, चोट पहुँचाने, अवैध गतिविधियों, जालसाज़ी, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी एक्ट समेत घृणित अपराधों के 19 से अधिक मामलों का सामना कर रहा है। जबकि कुलविन्दर किन्दा को 3.45 क्विंटल भुक्की की बरामदगी सम्बन्धी नूरमहल पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए केस में दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।