ENGLISH HINDI Thursday, March 28, 2024
Follow us on
 
ताज़ा ख़बरें
बरनाला के बहुचर्चित सन्नी हत्याकांड में आरोपित हुए बा-इज्जत बरी वर्ष 2025 से विनाशकारी आपदाएं अपना तीव्रतम रूप धारण करने लगेंगी : पं. काशीनाथ मिश्रवरिष्ठ पत्रकार जगीर सिंह जगतार का निधन गतका खेल लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का बेहतर, आसान और सस्ता विकल्प - हरजीत सिंह ग्रेवालश्री सांई पालकी शोभा यात्रा पहुंची चण्डीगढ़-पंचकूला में बाबा भक्तों के द्वारखास खबरः चुनावों संबंधित हर नई अपडेट के लिए बरनाला प्रशासन ने तैयार किया सोशल मीडिया हैंडलमेडिकल स्टोर ने 40 रूपये के इंजेक्शन का बिल नहीं दिया, उपभोक्ता आयोग ने 7000 रुपया का जुर्माना ठोकाशिकंजाः किसी भी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक रैली नहीं कर सकेंगी राजनीतिक पार्टियां
हरियाणा

आदेशों की लगातार अवेहलना पर रेरा ने नियो स्क्वायर की संपत्तियों की बिक्री एवं खरीद पर लगाई रोक

September 17, 2022 08:20 AM

गुरुग्राम, फेस2न्यूज:
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) गुरुग्राम ने सेक्टर 109 में नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक नियो स्क्वायर द्वारा ऐसे दस्तावेजों जोकि, रेरा पंजीकरण प्रमाणपत्र को पूरा करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक है, के बारे जारी निर्देशों की लगातार अवेहलना के कारण लगाई गई है।
गौरतलब है कि वर्तमान में नियो स्क्वायर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के रेरा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की समयावधि समाप्त हो चुकी है।
रेरा के अध्यक्ष डॉ केके खंडेलवाल ने कहा कि प्रमोटर को पहले ही सात अवसर दिए जा चुके हैं और अभी भी वे अन्य कमियों के साथ ही लाइसैंस के रेन्यूअल समबन्धी कमी को दूर करने में विफल रहे हैं। इसलिए, प्राधिकरण द्वारा उन्हें अधिनियम 2016, की धारा 6 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही प्राधिकरण के कार्यालय में 17 अक्तूबर, 2022 को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए पेश होने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
इस परियोजना के पंजीकरण के साथ-साथ इसके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए जनता को नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की बिक्री और खरीद में शामिल न होने को कहा। इसके साथ ही प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण बढ़ाये जाने तक प्रमोटर पर भी इस परियोजना में किसी प्रकार की बिक्री करने पर रोक लगा दी गई है।
इसी तरह, सेक्टर 70ए में ज़ेन रेजिडेंस प्रोजेक्ट1, जोकि एक समूह हाउसिंग प्रोजेक्ट है के मामले में प्राधिकरण द्वारा प्रमोटर की ओर से पूर्ण लापरवाही पाई गई क्योंकि इस मामले में धारा 6 के तहत अनुमेय विस्तार की एक वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और अभी भी डेफिसिट स्टैंडर्ड फीस के साथ ही बड़ी संख्या में दस्तावेज जमा किए जाने बाकी हैं।
प्राधिकरण ने इस प्रमोटर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है क्योंकि प्राधिकरण द्वारा इस मामले को लेकर प्रमोटर को पर्याप्त मौका दिया गया था।
रेरा कोरम के अध्यक्ष व सदस्यों ने बताया कि जब तक प्रमोटर को पंजीकरण को प्रभावी रहने की अनुमति प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं की जाती तब तक उसे परियोजना में इकाइयों की बिक्री से रोक दिया गया है। जनता को भी आगाह किया गया है कि इस परियोजना में बिक्री और खरीद में शामिल न हो क्योंकि परियोजना का पंजीकरण समाप्त हो गया है ।
सेक्टर 89 में एक किफायती समूह आवास परियोजना मेरिडियन के प्रमोटर, जिन्हें 10 से अधिक अवसर दिए गए और फिर भी वे कमियों को सुधारने में विफल रहे को भी प्राधिकरण द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।
रेरा ने सेक्टर 61 में सेंट्रा वन प्रोजेक्ट के प्रमोटरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 दिनों में कमिया पूरी करने के लिए कहा, क्योंकि सितंबर 12.1, की सुनवाई के दौरान प्रमोटर की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था जबकि प्रमोटर कंपनी का लाइसेंस दिसम्बर 16, 2019 को समाप्त हो गया था।
‘लाइसेंस के नवीनीकरण और स्वीकृत सेवा योजना के अनुमानों के लिए प्राधिकरण द्वारा जून 6, 2022 को 25 लाख रुपये के डीडी जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। जिसकी प्रमोटर द्वारा अनुपालना नहीं की गई। क्योंकि, प्रमोटर विभिन्न अवसर दिए जाने के बावजूद कमियों को सुधारने और निर्देशों का पालन करने में विफल रहा (25 अवसरों से अधिक) इसलिए, प्राधिकरण की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए कि इस परियोजना में प्रमोटर द्वारा कोई बिक्री नहीं की जाएगी और जनता भी किसी प्रकार के बिक्री और खरीद में शामिल न हो।’
प्राधिकरण एतद्द्वारा नियम 2016 की धारा 5(1)(बी) के साथ पठित अधिनियम, हरियाणा नियम, 2017 के 5(2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हैं कि पंजीकरण के अनुदान के लिए आवेदन को क्यों अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इसके साथ ही संचार जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रमोटर को बताए गए दोषों में सुधार करने और नवम्बर, 17, 2022 को दोपहर 2.00 बजे सुनवाई का अवसर भी देना चाहिए।

 
कुछ कहना है? अपनी टिप्पणी पोस्ट करें
 
और हरियाणा ख़बरें
मनसा देवी मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीक खुले सपा सेंटर्स पर चल रहा देह व्यापार का अवैध धंधा, पंचकुला धीरे धीरे बन रहा थाईलैंड बेसहारा पशुओं से दुर्घटनाओं में मृत्यु या दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक दी जाती है वित्तीय सहायता विधानसभा बजट सत्र दौरान दो विधेयक पारित किए ईवीएम की फेक न्यूज अपलोड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश 25 फरवरी को गुरुग्राम में होगा मैराथन आयोजन हुक्का चलाने पर 85 सचांलक गिरफ्तार, 44 मामले, 353 हुक्के बरामद इंटरनेट बंद होने से परीक्षार्थी असमंजस में, रास्ते बंद होने से ट्रांसपोर्टर बेहाल लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता हो जाएगी लागू – मुख्य निर्वाचन अधिकारी रोहतक-महम-हांसी नई रेल लाइन का हुआ शुभारंभ बोर्ड परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित