जयपुर, फेस2न्यूज:
सीबीआई ने घूसखोरी के एक मामले में दक्षिण पश्चिमी कमान के एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आईएफए) एवं छह अन्य को गिरफ्तार किया जिसमें लेखा अधिकारी, निजी व्यक्ति सम्मिलित है और तलाशी के दौरान 40 लाख रु. (लगभग) की नकद धनराशि बरामद की
एकीकृत वित्तीय सलाहकार, दक्षिण पश्चिमी कमान, जयपुर; लेखा अधिकारी, दक्षिण पश्चिमी कमान; कनिष्ठ अनुवादक, पीसीडीए, दक्षिण पश्चिमी कमान; चार फर्मों के निजी व्यक्तियों एवं अज्ञात लोक सेवकों व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध घूसखोरी के आरोप पर मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप है कि 3 निजी फर्मों के आरोपियों ने षड्यंत्र किया जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण पश्चिमी कमान में विभिन्न स्थानों हेतु सफाई सेवाओं की आउटसोर्सिंग से संबंधित सभी कार्यों को प्राप्त कर रहे थे एवं उक्त कार्यों के आवंटन में अनुचित पक्ष लेने के साथ-साथ जीईएम के प्रावधानों को भी दरकिनार कर एकीकृत वित्तीय सलाहकार, दक्षिण पश्चिमी कमान, जयपुर के कर्मियों को रिश्वत देकर बिना आपत्ति के बिलों का भुगतान कर रहे थे।
आरोप है कि उक्त आईएफए ने लेखा अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक, पीसीडीए, दक्षिण पश्चिमी कमान के साथ मिलकर जयपुर स्थित एक कंपनी के निजी व्यक्ति (जो लोक सेवकों के लिए मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था) के साथ मिलीभगत में निजी ठेकेदारों से अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे।
जयपुर, जींद, बठिंडा, गंगा नगर समेत 9 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें करीब 40 लाख रु. की नकद धनराशि; लोक सेवकों से संबंधित विभिन्न संपत्तियों के दस्तावेज एवं आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।