भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अनुसार - प्रत्येक लोक अधिकारी जिनके पास सार्वजनिक दस्तावेज़ की अभिरक्षा है, जिसका निरीक्षण करने का अधिकार किसी को भी है, मांगे जाने पर वह उस व्यक्ति को कानूनी शुल्क के भुगतान पर एक प्रति देगा।