पीआईटी एंड एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत तीन चिट्टा तस्करों को लिया गया हिरासत में
फेस2न्यूज/ धर्मशाला
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में नशे के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चिट्टा तस्करों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आज राज्य के तीन जिलों में एक साथ समन्वित एवं लक्षित कार्रवाई करते हुए पीआईटी एंड एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत तीन चिट्टा तस्करों को हिरासत में लिया है।
प्रवक्ता ने बताया कि बद्दी, कुल्लू और सिरमौर के एक-एक चिट्टा तस्कर के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। वर्तमान में प्रदेश में पीआईटी एंड एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धियों की संख्या 65 हो गई है। इसके अतिरिक्त चिट्टा तस्करों की 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पुलिस एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा 19 एवं 20 दिसंबर, 2025 को दो-दिवसीय राज्यस्तरीय विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य प्रतिबंधित एवं नियंत्रित औषधियों की अवैध बिक्री, दुरुपयोग तथा डायवर्जन पर प्रभावी अंकुश लगाना है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश भर में 80 संदिग्ध केमिस्ट/मेडिकल दुकानों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आकस्मिक, सुनियोजित एवं सघन निरीक्षण किया गया।
इस विशेष अभियान के दौरान ज़िला सोलन की छह, सिरमौर की पांच, बदृदी क्षेत्र की आठ, मंडी की पांच, कुल्लू की दो, हमीरपुर की तीन, बिलासपुर की आठ, कांगड़ा की 19, नूरपुर की सात, चंबा की छह एवं ऊना में स्थित 11 चिन्हित दुकानों की गहन जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान एनडीपीएस अधिनियम, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत वैध लाइसेंस, क्रय-विक्रय अभिलेख, स्टॉक रजिस्टर, चिकित्सकीय पर्चे, बिलिंग/डिजिटल लेन-देन एवं नियंत्रित/मनः प्रभावी औषधियों के वितरण की प्रक्रिया की विस्तार से जांच की गई। अभियान के दौरान आठ दुकानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
जिला ऊना में एक दुकान के मालिक के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दुकान से 2330 ट्रामाडोल गोलियां, 800 प्रीगैबलिन कैप्सूल तथा 24 लाख रुपये नकद बरामद किया गया।
बिलासपुर में दो, बद्दी, ऊना, नूरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में एक-एक दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की की गई, जिनसे 2117 प्रीगैबलिन कैप्सूल एवं 14 स्ट्रिप्स एबॉर्शन किट जब्त की गई हैं। शेष दुकानों को नियमानुसार परामर्श, दिशा-निर्देश एवं सख्त चेतावनी जारी की गई, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री, दुरुपयोग अथवा दवाओं के डायवर्जन को रोका जा सके।
इसके अतिरिक्त ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम के अंतर्गत बिलासपुर में दो, बद्दी, ऊना, नूरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में एक-एक दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की की गई, जिनसे 2117 प्रीगैबलिन कैप्सूल एवं 14 स्ट्रिप्स एबॉर्शन किट जब्त की गई हैं। शेष दुकानों को नियमानुसार परामर्श, दिशा-निर्देश एवं सख्त चेतावनी जारी की गई, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री, दुरुपयोग अथवा दवाओं के डायवर्जन को रोका जा सके।
इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे की अवैध आपूर्ति शृंखला को तोड़ना, युवाओं एवं आम नागरिकों को चिट्टे/नशे की गिरफ्त से बचाना तथा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में शून्य-सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) के सिद्धांत को सख्ती से लागू करना है।
प्रदेश में 6 दिसंबर 2025 को विभिन्न जिलों में एक साथ की गई ऐतिहासिक समन्वित कार्रवाई में 16 चिट्टा तस्करों को पीआईटी एंड एनडीपीएस अधिनियम के तहत निरुद्ध किया गया था।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर में आयोजित एंटी चिट्टा वॉकथॉन में समाज के हर वर्ग ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। राज्य में चिट्टे के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू हो गया है। दो दिसंबर को धर्मशाला के तपोवन में आयोजित राज्य-स्तरीय एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाए जा रहे एंटी-चिट्टा अभियान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने इस अभियान को राज्यव्यापी जन-आंदोलन का स्वरूप देने के दिशा-निर्देश दिए थे। यह पहली बार है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस महत्त्वपूर्ण राज्य-स्तरीय समन्वय मंच की अध्यक्षता की है।
हाल के दिनों में नशे के विरूद्ध कार्रवाई को और अधिक तेज किया गया है। प्रदेश से चिट्टे के समूल नाश के लिए पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से चिट्टा एवं नशे से संबंधित सूचना 112 अथवा निकटतम पुलिस थाना में देने की अपील की है। यह सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।