चंडीगढ़, फेस2न्यूज ब्यूरो:
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव में इनवैलिड किए गए 8 बैलेट पेपर (वोट) वैलिड माने जाएंगे।
बेंच ने कहा कि, चुनाव के दौरान याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को कुल 20 वोट पड़े थे लेकिन उनमें से 8 वोट गलत तरीके से इनवैलिड कर दिये गए और इस तरह से उन्हें 12 वोट मिल पाये। जबकि प्रतिवादी पक्ष को 16 वोट मिले और उस पक्ष की जीत हो गई। लेकिन अब इनवैलिड हुए 8 वोट वैलिड होने के बाद याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार के पास वोटों की संख्या 20 हो गई है। इसलिए
बेंच ने आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है।
बेंच ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित गैरकानूनी रिजल्ट रद्द कर दिया। बेंच ने कहा कि अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत उपयुक्त कार्रवाई बनती है। बेंच ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को आदेश दिया है कि अनिल मसीह को नोटिस जारी कर यह पूछा जाये कि क्यों न उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले उपरांत कुलदीप कुमार के मेयर बनने से आम आदमी पार्टी और काँग्रेस गठबंधन में खुशी की लहर है। पार्टी के नेता-कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं।
केजरीवाल ने कहा कि ये केवल भारतीय जनतंत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से संभव हुआ। हमें किसी भी हालत में अपने जनतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं की निष्पक्षता को बचाकर रखना है।
एक तरफ जहां बेंच ने बैलेट पेपर जांचे तो वहीं साथ-साथ 30 जनवरी के अनिल मसीह के वीडियो क्लिप भी कोर्ट में चलाये गए।
चर्चा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा मेयर चुनाव कराने का फैसला आयेगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद तोड़कर अपने खेमे कर लिए थे ता जो यदि दोबारा चुनाव होते हैं तो उनके पास बहुमत रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की रणनीति पर पानी फेर दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों भाजपा के मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। इस उठापटक में भाजपा को बड़ा झटका तो लगा ही है।