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हरियाणा

लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 संशोधित

June 28, 2022 09:42 AM

चण्डीगढ़, फेस2न्यूज:
हरियाणा सरकार ने हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 के नियम -6 (2) में संशोधन किया है, जिसके तहत ‘‘तीन किलोमीटर’’ शब्द को ‘‘पांच सौ मीटर’’ से प्रतिस्थापित किया गया है, जैसा कि मूल प्रस्ताव में है।
हरियाणा में वन क्षेत्र के 500 मीटर के बाहर व तीन किलोमीटर के भीतर स्थित मौजूदा लकड़ी आधारित उद्योगों को लाइसेंस या पंजीकरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन किया गया है इससे लकड़ी आधारित उद्योगों के विकास के लिए अधिक अवसर मिलेंगे।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) नियम, 2022 के संशोधन के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) संशोधन नियम, 2022 कहा जा सकता है।

 
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