नई दिल्ली, फेस2न्यूज:
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जी.एस.आर. 625(ई) 11 अगस्त, 2022 के माध्यम से बीएस (भारत चरण)-VI गैसोलीन वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रोफिटमेंट के बारे में और बीएस-VI वाहनों के मामले में, जो 3.5 टन से कम हैं, डीजल इंजनों को सीएनजी/एलपीजी इंजन के साथ बदलने के बारे में अधिसूचना जारी की है।
वर्त्तमान में, बीएस IV उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने वाले मोटर वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति है।