फेस2न्यूज/चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजिज) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतन 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक अधिसूचना की गई है। यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में किए गए प्रतिवेदनों के बाद लिया गया है, ताकि अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके।
राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है और हर श्रेणी में तीन स्तरों (लेवल) के लिए अलग-अलग वेतन दरें तय की गई हैं।
श्रेणी-1 में आने वाले जिलों में अब लेवल-1 कर्मचारियों को 19,900 रुपये प्रतिमाह, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 23,400 रुपये प्रतिमाह, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 24,100 रुपये प्रतिमाह, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटा दिया जाएगा।
श्रेणी-2 जिलों में लेवल-1 के लिए 17,550 रुपये प्रतिमाह, 675 रुपये प्रतिदिन और 84 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। लेवल-2 के लिए 21,000 रुपये प्रतिमाह, 808 रुपये प्रतिदिन और 101 प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 के लिए 21,700 रुपये प्रतिमाह, 835 रुपये प्रतिदिन और 104 रुपये प्रति घंटा वेतन निर्धारित किया गया है।
श्रेणी-3 जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपये प्रतिमाह, 625 प्रतिदिन और 78 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 19,800 रुपये प्रतिमाह, 762 रुपये प्रतिदिन और 95 प्रति घंटा, जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 20,450 रुपये प्रतिमाह, 787 प्रतिदिन और 98 प्रति घंटा वेतन मिलेगा।