ENGLISH HINDI Thursday, February 12, 2026
Follow us on
 
ताज़ा ख़बरें
महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली प्रभातफेरी, ठंड के बावजूद दिखा भोले के भक्तों का जोशचण्डीगढ़ खो-खो टीम ने तीसरा स्थान हासिल कियाधर्म सम्मेलन में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों पर विस्तृत चर्चा की गईकोच बहनों की मेहनत रंग लाई, खिलाड़ियों ने जीते कई मेडलएम.एम.क्रिकेट अकादमी, अंबाला ने चौथे उत्तर क्षेत्र आर.पी. सिंह मेमोरियल अंडर-23 क्रिकेट टूर्नामेंट का अपना लीग मैच जीत लियास्वर सप्तक सिंगर्स सोसाइटी, पंचकूला ने किया ग़ज़ल सम्राट जगजीत सिंह की जयंती का आयोजनहुई शाम उनका ख्याल आ गया... एक शाम, धरम जी के नाम आयोजितधर्म सम्मेलन में वक्ताओं ने सनातन मूल्यों, राष्ट्र और इतिहास पर रखे विचार
पंजाब

जीरकपुर के तहसीलदार को 5 हजार रुपए का जुर्माना

February 21, 2024 07:27 PM

चंडीगढ़/जीरकपुर, संजय कुमार मिश्रा:

आर टी आई आवेदन का ना तो जवाब दिया और ना ही सुनवाई में सूचना आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ, पंजाब सूचना आयोग ने सूचना अधिकार कानून को हलके में लेने पर जीरकपुर तहसीलदार दफ्तर के लोक सूचना पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया है और मोहाली के उपायुक्त को आदेशित किया है कि इस जुर्माने की राशि को सम्बंधित लोक सूचना अफसर के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा कराया जाय एवं इसकी रिपोर्ट पंजाब सूचना आयोग को प्रेषित किया जाए।

जीरकपुर निवासी रजनीश भरारा ने जीरकपुर तहसील कार्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुछ जानकारी मांगी थी, जिसे तहसील के लोक सूचना अफसर ने उपलब्ध नहीं करवाई।  

— आरटीआई का जवाब नहीं दिया, बार—बार बुलाए जाने पर सुनवाई में हाजिर नहीं हुआ

मामला प्रथम अपील में गया, वहां से भी वांछित सूचना नहीं मिली, मामला पंजाब सूचना आयोग में पहुंचा, आयोग द्वारा कई बार बुलाने के बावजूद भी तहसीलदार जीरकपुर के लोक सूचना अफसर आयोग में उपस्थित नहीं हुए। अपील केस संख्या 2676 ऑफ़ 2023 पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ए पी एस सेखों ने आदेश पारित करते हुए कहा कि बार बार बुलाने के बावजूद भी जीरकपुर तहसीलदार कार्यालय के लोक सूचना अफसर ना तो आयोग में उपस्थित हुए और ना ही मांगी गई जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई, इससे साबित होता है कि प्रतिपक्षी ने सूचना अधिकार अधिनियम को हलके में लिया है एवं इसके प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया है, इसलिए कानून के तहत 25000 रूपये के जुर्माने का भागी है। लेकिन आयोग प्रतिपक्षी को एक और मौका देते हुए और नरमी दिखाते हुए अभी 5000 रूपये का जुर्माना आरोपित पर आदेशित करती है। 13 मार्च को अगली सुनवाई में वांछित सूचना के साथ हाजिर हो।


मोहाली के उपायुक्त को इस आदेश की प्रतिलिपि भेजकर कहा गया है कि 5000 रूपये का जुर्माना लोक सूचना अफसर के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा कराया जाये एवं आयोग को इस बारे में सूचित किया जाए।

 
कुछ कहना है? अपनी टिप्पणी पोस्ट करें
 
और पंजाब ख़बरें
आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबरॉय की सरेआम हत्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने 1 फरवरी को आएंगे पंजाब अरविंद राणा सर्वसम्मति से पीएमसी रेज़िडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने श्री हिन्दू तख्त संगठन के विस्तार, प्रचार-प्रसार तथा आगामी रणनीतियों पर विचार-विमर्श को बैठक हरियाणा सरकार हमेशा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खरड़ में लोहड़ी फेस्टिवल की धूम स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुलाब सिंह सिद्धू की हत्या की साजिश हुई नाकाम पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 60वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया झूठ की राजनीति करने वालों को सत्ता से बाहर करें पंजाब के लोग: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी