ENGLISH HINDI Thursday, September 18, 2025
Follow us on
 
ताज़ा ख़बरें
पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आतिथ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना को मंजूरीभाजपा नेताओं की आपदा के समय राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी भ्रामक : नरेश चौहान करदाताओं के लिए प्रदेश सरकार की “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” का लाभ उठाने का है अंतिम मौकाग़ज़लप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्षगाँठ पर एएमएम-37 में पौधारोपण व आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक शिविर आयोजितजीरकपुर ज्योतिष सम्मेलन में लोगों ने जाना समस्याओं का समाधानसुई-धागा बूटीक फर्म से 74 लाख की ठगी में तीसरा आरोपी पंजाब से काबू, 2 दिन के पुलिस रिमांड पररामलीला बनेगी प्रेरणा : इस बार मंच से गूँजेगा संदेश 'पर्यावरण बचाओ'
हरियाणा

करदाताओं के लिए प्रदेश सरकार की “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” का लाभ उठाने का है अंतिम मौका

September 18, 2025 02:38 PM

फेस2न्यूज/चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वैट, सीएसटी सहित सात अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि के निपटान के लिए “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” लागू की है। यह योजना 27 सितंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत आज तक 97,039 करदाताओं ने लाभ उठाते हुए 712.88 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान किया है।

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू होगी। इसके अंतर्गत सात अधिनियम शामिल हैं, जिनमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74), हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23), हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम का 16), हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 (1973 का अधिनियम का 20), हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) तथा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008 (2008 का 8) शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत करदाताओं को बड़ी राहत देकर बकाया ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया गया है। योजना के तहत दस लाख रुपये तक के बकाया पर 1 लाख रुपये की मानक छूट और शेष बकाया पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। दस लाख से अधिक और दस करोड़ रुपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। इसी तरह से दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में केवल मूल बकाया कर ही देना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ रहेगा।

प्रवक्ता ने बताया कि करदाता चाहें तो निपटान राशि को दो समान किस्तों में भी अदा कर सकते हैं और इन किश्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

प्रदेश सरकार ने राज्य के करदाताओं से अपील की है कि वे इस “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” का अधिकतम लाभ उठाकर निर्धारित समय अवधि से पूर्व अपने बकाया कर का निपटान अवश्य कर लें।

 
कुछ कहना है? अपनी टिप्पणी पोस्ट करें
 
और हरियाणा ख़बरें
राजीव गुप्ता मर्डर केस: युवती गिरफ्तार, तीन दिन के पुलिस रिमांड पर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: नायब सिंह सैनी पंचकूला भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिया भाग पं. मोहन लाल बड़ौली की उपस्थिति में दर्ज़नो ग्रामीणों ने भाजपा में की वापसी हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ पुनिया एवं प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने बाढ़ पीड़ितों को भेजी राहत सामग्री, पंचकूला से ट्रकों को किया रवाना हरियाणा जन संपर्क विभाग के तीन उप अधीक्षक बने अधीक्षक पंचकूला पुलिस ने पिंजौर मर्डर मिस्ट्री सुलझाई, तीन आरोपी गिरफ्तार गोगा नवमी पर सजा दरबार, धूमधाम से किया गुणगान व लगाया विशाल भंडारा मनीषा हमारे परिवार की बेटी है, जल्द मिलेगा न्याय: नायब सिंह सैनी अवैध खनन पर पंचकूला पुलिस की कार्रवाई, टिप्पर जब्त