संजय कुमार मिश्रा/ पंचकूला /चंडीगढ
अक्सर ये देखा जाता है कि ई एस आई बीमा वर्कर अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के भुगतान के लिए डिस्पेंसरी के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी ये कागज लगाओ तो कभी वो कागज लगाओ, काफी भागदौड़ के बाद जब सारे कागज लग गए और डिस्पेंसरी में जमा कर लिया गया तो वो मेडिकल बिल महीनों सालों पेंडिंग रहते हैं और भुगतान नहीं आती है अगर डिस्पेंसरी में पूछा जाए तो संबंधित कर्मचारी बताते हैं कि बजट नहीं है इसलिए भुगतान में विलंब हो रहा है।
ईएसआई के महानिदेशक ने एक सर्कुलर जारी करके बीमा वर्कर को चिकित्सा प्रतिपूर्ति अधिकतम 30 दिन में देने का निर्देश दिया है। दिनांक 25 अप्रैल 2022 को जारी अपने सर्कुलर में महानिदेशक ने अपने सभी क्षेत्रीय निदेशक, उप क्षेत्रीय निदेशक एवं सभी राज्यों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि, "निगम बीमा वर्कर के मेडिकल बिल के भुगतान में महीनों एवं सालों की देरी जैसी शिकायत को गंभीर मानता है और निर्देशित करता है कि बीमा वर्कर के सभी मेडिकल बिल का भुगतान इसकी प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाए"।
महानिदेशक ने सर्कुलर में आगे कहा, इस तरह का प्रावधान जहां एक और बीमा वर्कर को राहत देगा, शिकायतों को कम करेगा वहीं दूसरी ओर निगम की छवि को बेहतर बनाएगा।