ENGLISH HINDI Sunday, June 15, 2025
Follow us on
 
ताज़ा ख़बरें
पंजाब पुलिस यूट्यूबर कंचन तिवारी के तीसरे कातिल को शीघ्र गिरफ्तार करे : लक्ष्मीकांता चावलागौमाता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के अभियान के तहत चण्डीगढ़ में भी बनाएंगे गौ-मतदाता : शैलेन्द्र योगीराज सरकारपिंजौर अमरावती हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, वारदात के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाईमलोया थाना पुलिस द्वारा झगडे व मारपीट के मामले में पीड़ित महिला व आरोपी पक्ष को शाम के समय थाने बुलाने पर विवादसांसद मनीष तिवारी के कार्यकाल का एक साल पूरा, भव्य समारोह में ममता डोगरा ने दिया मांग पत्रभारत सरकार के लघु उद्योग सचिव ने फाजिल्का के उद्योगपति को सम्मानित कियासपना साकारः एनडीए में मिला 154वां रैंक, एकनूर होगा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंटअच्छी खबरः फिरोजपुर को मिलेंगी हरिद्वार और नांदेड़ जाने को साप्ताहिक एक्सप्रेस दो नई रेल गाड़ियां
राष्ट्रीय

सूचना आयोग की गर्दन उपभोक्ता आयोग के हाथ, यू पी सूचना आयोग को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से कारण बताओ नोटिस

November 15, 2024 06:59 PM

संजय कुमार मिश्रा/पंचकुला/चंडीगढ़

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग "सेवा में कमी" की एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मांगी गई सत्यापित प्रतिलिपि निर्धारित फीस लेने के बावजूद भी आवेदक को मुहैया नहीं कराई थी।

29 अक्टूबर 2024 को अपील संख्या FA/228/2024 पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सचिव को 30 मई 2024 को अपील का जवाब देने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन सूचना आयोग ने उपभोक्ता आयोग के उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं किया। जिस कारण सूचना आयोग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि वो उपभोक्ता आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विफल क्यों रहे ? अब इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जनवरी 2025 को होगी।

मामले के मुताबिक प्रयागराज निवासी रवि शंकर ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग को एक आवेदन पत्र वांछित फीस के साथ भेजा और कुछ लोक दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की। सूचना आयोग ने वांछित दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई। सूचना आयोग के इस कृत्य को सेवा में कमी बताते हुए आवेदक ने उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया जिसमें राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं सूचना आयोग के सचिव जगदीश प्रसाद को पार्टी बनाते हुए एक करोड़ दो लाख पचास हजार रुपए के मुआवजे की मांग की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को शिकायतकर्ता रवि शंकर ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी है जिसपर सुनवाई करते हुए 30 मई 2024 को राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने कहा, अधिकारियों को उनके नाम से पार्टी बनाना गलत हो सकता है लेकिन सेवा में कमी की शिकायत को खारिज करना सरासर गलत है इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सचिव को इस अपील का जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए। 

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस शिकायत संख्या CC/22/2024 पर सुनवाई की एवं 21 फरवरी 2024 को इस परिवाद को खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार ने परिवाद खारिज करते हुए दो तर्क दिए पहला, सूचना आयुक्त एवं सूचना आयोग के सचिव को उनके नाम से पार्टी बनाना गलत है, दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सेवा में कमी की शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पोषणीय नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को शिकायतकर्ता रवि शंकर ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी है जिसपर सुनवाई करते हुए 30 मई 2024 को राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग ने कहा, अधिकारियों को उनके नाम से पार्टी बनाना गलत हो सकता है लेकिन सेवा में कमी की शिकायत को खारिज करना सरासर गलत है इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सचिव को इस अपील का जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए। लेकिन जब नोटिस के बावजूद भी सूचना आयोग के सचिव 29 अक्टूबर 2024 को अपना जवाब दाखिल करने में विफल रहे तो उपभोक्ता आयोग ने सूचना आयोग के सचिव को 31 जनवरी 2025 के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

 
कुछ कहना है? अपनी टिप्पणी पोस्ट करें
 
और राष्ट्रीय ख़बरें
नासिक में तीन दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का भव्य शुभारम्भ कुल्लु से चरस लाकर ट्राइसिटी में बेचता था चंडीगढ़ का आरोपी, 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भारतीय स्‍टेट बैंक ने डोनेट की दलाई लामा ट्रस्ट को एम्बुलेंस ..जब कछुए नाचते हैं, तो धरती मुस्कुराती है ‘‘दिलों का रास्ता क्या ख़ाक ये गूगल बताएगा’’ जवान सीमाओं की सुरक्षा अपने जीवन का स्वर्ण काल देकर करते हैं: गृह मंत्री अमित शाह मोहिनी दीदी बनीं ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान की मुख्य प्रशासिका नियमों को ताक पर रख कर दिया था बिहार हेल्थ सोसाइटी ने वर्क ऑर्डर, पटना हाई कोर्ट ने एग्रीमेंट किया रद्द म्यांमार से छुड़ाए गए ठगी के शिकार 283 भारतीय नागरिक सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करे तो युवाओं को विदेश जाने की जरूरत ही नहीं: कुमारी सैलजा